: दिव्यांग युवती से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास... फास्ट ट्रैक कोर्ट में हुई सुनवाई...
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Wed, Nov 2, 2022जांजगीर?चांपा- दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध दोष सिद्ध पाए जाने पर 52 वर्षीय अधेड़ को आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड से दंडित किया है यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने सुनाया है. विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने बताया कि अभियोक्त्री बचपन से अपनी दादी के साथ रहती है, दिव्यांग है, शारीरिक मानसिक रूप से निशक्त है एवं टूटी-फूटी शब्दों में थोड़ी-थोड़ी हकला कर बोलती एवं सुनती है जिसके इशारों को उसकी दादी समझती है उसकी दादी प्राइमरी स्कूल में खाना बनाने का काम करती है. 23 सितंबर 2021 को सवेरे 10 बजे अभियोक्त्री की दादी खाना बनाने स्कूल चली गई थी ।घर में अकेले दिव्यांग अभियोक्त्री थी। उसकी दादी जब स्कूल से दोपहर 2:30 बजे घर वापस आई तो अभियोक्त्री ने रोते-रोते अपनी दादी को बताई कि गांव का अभियुक्त चैनू राम निराला करीब 12 बजे दिन में घर में जबरन घुसकर उसे जमीन में बलात्कार किया है, पुरे घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जिस पर पुलिस आरोपी के खिलाफ धारा 376,452, 376 (2) ( 1 ) ) भारतीय दंड संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज कर प्रकरण में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था। विचारण उपरांत आरोपी चैनूराम निराला 52 वर्षीय पिता सुकालू राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 की उप धारा - 2 (ठ) के अपराध के लिये आजीवन कारावास व 1 हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 450 भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राकेश महंत ने किया।।
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