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: 1 जुलाई से इन 9 शर्तों पर होगा शिक्षाकर्मियों का संविलियन

Admin

Sat, Jun 30, 2018
प्रवेश गोयल रायपुर- शिक्षाकर्मियों के संविलियन का चिर प्रतिक्षित आदेश आज जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस आदेश के जारी करने का ऐलान किया। शिक्षाकर्मियों की संविलियन की प्रक्रिया कल से शुरू हो जायेगी, इसके लिए प्रारंभिक जो शर्तें तैयार की गयी है, उनमें 9 बिंदु तैयार किये गये हैं। शिक्षाकर्मियों को किन पात्रता के अनुरूप वेतन और सुविधाएं दी जायेगी, वहीं उनकी सेवा की गणना भी 1 जुलाई 2018 से किया जायेगा। स्कूल शिक्षा सचिव के आदेश से जारी पत्र में जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है। उनमें कहा गया है कि शिक्षाकर्मी अब स्कूल शिक्षा विभाग में लोकल बाडी शिक्षक के पदनाम से जाने जायेंगे। वहीं शिक्षा विभाग में पदस्थ शिक्षक और संविलियन के बाद शिक्षा विभाग के अधीन आ रहे शिक्षक का कैडर अलग-अलग होगा।   स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी आदेश के अनुसार संविलियन की शर्तें इस प्रकार हैं – (1) संविलियन किए गए शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक (एलबी) के नाम से जाने जाएंगे। (2) स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत पूर्व से संचालित शालाओं में जहां ई-संवर्ग के शिक्षक पदस्थ हैं, उन शालाओं में पदस्थ पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षक नवीन नाम एलबी संवर्ग के तथा जहां टी – संवर्ग के शिक्षक पदस्थ हैं, उन शालाओं में पदस्थ पंचायत एवं नगरीय निकाय संवर्ग के शिक्षक नवीन नाम – शिक्षक टी (एलबी) संवर्ग के अंतर्गत होंगे और इनका कैडर अलग-अलग होगा। (3) शिक्षक (एलबी) संवर्ग को एक जुलाई 2018 से सातवे वेतन आयोग की राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुशंसाओं के अनुरूप वेतन और अन्य सुविधाएं देय होंगी। (4) शिक्षक (एलबी) संवर्ग को देय समस्त लाभ के लिए सेवा की गणना संविलियन की तारीख एक जुलाई 2018 से की जाएगी। (5) दिनांक 01 जुलाई 2018 की पहले की अवधि के लिए किसी भी प्रकार के एरियर्स की पात्रता नहीं होगी। (6) शिक्षक (एलबी) संवर्ग को नवीन अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। (7) शिक्षक (एलबी) संवर्ग की भर्ती, पदोन्नति और सेवा के नियम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अलग से बनाकर अधिसूचित किए जाएंगे। (8) किसी भी अन्य विभाग के सेवा एवं भर्ती नियमों में यदि इस आदेश के तहत निर्मित नियमों से असंगत कोई नियम अथवा प्रावधान हो, तो वे नियम या प्रावधान इस आदेश के प्रावधानों की सीमा तक संशोधित माने जाएंगे। संबंधित विभाग इस आदेश के प्रावधानों से संगत अनुकूलन आदेश अपने सेवा भर्ती नियमों में अविलम्ब शामिल कराएगा और (9) शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) संवर्ग के जारी नियुक्ति आदेश के विरूद्ध यदि किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है, तो उनका संविलियन न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।  

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