ब्रेकिंग

सूरजपुर के 17 गांवों में 'अंधेरे' का तांडव: 6 महीने बाद भी प्रशासन के वादे ठंडे बस्ते में, 12 हजार लोग मजबूर

पहली बार शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 29-30 जून को होगा दो दिवसीय आयोजन

समान नागरिक संहिता (UCC): क्या यह वास्तव में देश की प्राथमिकता है?

डायल 112 की टीम पर हमला करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार, आगजनी के मामले में भी 2 दबोचे

पिता की हत्या कर बोरी में लाश फेंकने वाला बेटा मां, मौसा व दोस्त सहित गिरफ्तार

सूचना

: रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंधित...

Admin

Fri, Feb 28, 2025

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर.  कलेक्टर एस जयवर्धन ने छत्तीसगढ़ कोलहाल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 5 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्र का चलाना या चलवाया जाना प्रतिबंधित किया गया है। गौरतलब है कि शालेय एवं महाविद्यालयीन परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं तथा विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा की तैयारी की जा रही है। आम जनता द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग मानक सीमा से अधिक आवाज, ऊंची आवाज में किये जाने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त बुजूर्ग, दुर्बल एवं बीमार व्यक्ति चाहे वे किसी संस्था, अस्पताल या घर में हों, को अत्यधिक परेशानी होती है। इन परिस्थितियों को  ध्यान में रखते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मनमानी तरीके से उपयोग की सुविधा नहीं दी जा सकती है।  विशेष परिस्थितियों में क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर धीमी आवाज में लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन रात 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें