: मतदान दलों का प्रशिक्षण...
Mon, Oct 16, 2023
सूरजपुर.
विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार व प्रशिक्षण नोडल अधिकारी सुश्री लीना कोसम मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर के मार्गदर्शन में मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण तीन स्थानों क्रमशः शा. रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय, शा.बालक उ.मा.वि. एवं शा.कन्या उ.मा.वि. सूरजपुर में सम्पन्न हुआ। जिसमें जिले से प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर द्वारा ई.व्ही. एम एवं व्ही. व्ही. पेट का संचालन, मतदान सामग्री प्राप्त करना एवं चेक लिस्ट के अनुसार मिलान मतदान के पूर्व की तैयारियां मतदान दिवस में किये जाने वाले कार्य, मतदान समाप्ति के बाद मशीनों का मुहर बंद किये जाने का विस्तृत जानकारी दी गई। मतदान दलों को बताया गया कि सामग्री वितरण केंद्र से मतदान सामग्री प्राप्त करने के बाद उसका मिलान चेक लिस्ट के अनुसार किया जाना है। ऐसी सामग्री जिसमें नम्बर अंकित हैं जैसे ई. व्ही.एम एवं व्ही. व्ही. पेट, निविदित मतपत्र, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति सुभिन्नक सील, ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, पिंक पेपर सील, एड्रेस टैग का मिलान अच्छे से करें। यह देखें कि यह आपके मतदान केन्द्र से संबंधित है। कन्ट्रोल यूनिट में दिनांक और समय सही है, बैटरी की स्थिति अच्छी है, केन्डीडेट संख्या सही है, इसकी जांच कर लें सामग्री वितरण केन्द्र पर कंट्रोल यूनिट बैलेट यूनिट और व्ही. व्ही. पेट तीनों जोड़कर मतदान दलों द्वारा मॉकपोल सामग्री वितरण केन्द्र पर नहीं किया जाना है क्योंकि ये मशीने पूर्व से ही जांच कर तैयार की गई है। मतदान केन्द्र पर पहुँचने पर नियमानुसार मतदान केन्द्रों का स्थापना कर लें नोटिस बोर्ड पर आवश्यक जानकारी प्रदर्शित करने, 100 मीटर एवं 200 मीटर की दूरी का चिन्हांकन कर आवश्यक सूचना लगा दें मतदान दिवस के दिन वास्तविक मतदान के 90 मिनट पूर्व मॉकपोल कराया जाना है। मॉकपोल में न्यूनतम 50 वोट डलवाने हैं तत्पश्चात् सी.आर.सी. कर मॉक पोल के डाटा को हटा देना है। व्ही. व्ही. पेट के ड्रॉप बॉक्स से पेपर स्लीप को निकालकर काले रंग के लिफाफे में पिंक पेपर सील से सील बंद करना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मॉकपोल प्रमाण पत्र तैयार मतदान अभिकर्ताओं से हस्ताक्षर लिया जायेगा। इसके बाद मत की गोपनीयता बनाने हेतु मतदान मशीनों में गोपनीय सील- ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग एड्रेस टैग लगाकर कन्ट्रोल यूनिट के रिजल्ट सेक्शन को सील्ड किया जायेगा। मतदान नियत समय पर प्रारम्भ होने की घोषणा पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक मतदाता सूची का चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा। वह मतदाता की पहचान को सुनिश्चित करेगा। मतदाता की पहचान वोटर कार्ड या आयोग द्वारा निर्धारित 12 दस्तावेज के आधार पर होगी। पहचान सत्यापित होने के बाद मतदान अधिकारी क्र. 2 मतदाता के बायें हाथ के तर्जनी पर अमिट स्याही लगायेगा। वह मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17 क में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद मतदाता पर्ची जारी करेगा। मतदान अधिकारी क्र. 3 कंट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा। वह मतदाता से मतदाता पर्ची प्राप्त कर उसे संग्रहित कर बैलेट जारी करेगा। मतदाता वोटिंग कम्पार्टमेंट में जाकर बैलेट यूनिट के नीले रंग का बटन दबाकर वोट देगा। व्ही. व्ही पेट के पारदर्शी खिड़की से पेपर स्लीप जनरेट होगी। जिसमें अभ्यर्थी का नाम एवं निर्वाचन प्रतीक मुद्रित रहेगा। यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देगी और ऑटोकट व्यवस्था द्वारा कट कर ड्रॉप बाक्स में इकट्ठा हो जायेगी। इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया चलती जायेगी। मतदान दलों को मतदान के दौरान विशेष परिस्थिति, निर्वाचकों द्वारा मत नहीं देने का निश्चय नियम 49 ओ. 49 एम. टेस्ट वोट 49 एम.ए. ए.एस.डी. मतदाता द्वारा मतदान, अभ्याक्षेपित मत निविदत्त मत, अंधे या शिथिलांग मतदाताओं द्वारा मतदान, डाक मतपत्र, निर्वाचन कर्त्तव्य प्रमाण पत्र के बारे में बताया गया। मतदान समाप्ति उपरांत कन्ट्रोल यूनिट का क्लोज बटन को अनिवार्य रूप से दबाया जाना है। इसके बाद मतदान मशीन को नियमानुसार सील बंद करने की कार्यवाही के बारे में बताया गया रिकार्ड किये गये मतों का लेखा पीठासीन अधिकारी की डायरी, सांविधिक लिफाफा,असांविधिक लिफाफा अन्य लिफाफे को तैयार करने के संबंध में बताया गया। मतदान दलों के इस प्रशिक्षण का निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा किया गया। उनके द्वारा मॉक पोल प्रक्रिया, मतदान मशीनों की सिलिंग, मतदाता के पहचान के दस्तावेज, मतदाता रजिस्टर, मतपत्र लेखा, मतदान समाप्ति उपरांत क्लोज बटन दबाया जाने के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश के बारे में आवश्यक मार्गदर्शन मतदान दलों को दिया गया। उन्होंने मतदान दलों को पीठासीन अधिकारी की पुस्तिका का गहराई से अध्ययन करने के निर्देश दिये गये मतदान दलों को यह भी निर्देशित किया गया कि मतपत्र लेखा को सावधानीपूर्वक तैयार करें। उसमें अंकित मतों की संख्या और कन्ट्रोल यूनिट में दर्शित मतों की संख्या में किसी भी प्रकार की विसंगति नहीं होना चाहिए। इस प्रशिक्षण का निरीक्षण उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर 04 प्रेमनगर रवि सिंह, रिटर्निंग ऑफिसर 05 भटगांव सागर सिंह राज रिटर्निंग ऑफिसर 06 प्रतापपुर श्रीमती दीपिका नेताम एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती शिवानी जायसवाल द्वारा किया गया।
: निर्वाचन में अनुशासन व समय सबसे महत्वपूर्ण- जिला निर्वाचन अधिकारी
Mon, Oct 16, 2023
सूरजपुर.
विधानसभा निर्वाचन 2023 के सफल निष्पादन के लिए जिले के विभिन्न स्थल पर सतत प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के तहत आज जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल द्वारा तीन प्रशिक्षण स्थल जिसमें शासकीय रेवती रमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सूरजपुर और शासकीय बालक माध्यमिक शाला सूरजपुर शामिल है, का निरीक्षण किया गया। इन तीनों प्रशिक्षण स्थल में पोलिंग पर्सन ट्रेनिंग का प्रशिक्षण, मतदान की ड्यूटी में लगाए गये कैंडिडेट को दिया जा रहा है। जिसमें मास्टर ट्रेनरों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन और निर्देशों के संबंध में उपस्थित जनों को जानकारी मुहैया कराई जा रही है। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रशिक्षार्थी निर्वाचन का सफलतापूर्वक संपन्न कर सकें। प्रशिक्षण में उपस्थित जनों को मत पत्र लेख, मॉक पोल के दौरान कम से कम कितने वोट डालने हैं, ईवीएम मशीनों को जोड़ने का क्रम, मतदान दिवस पर मतदान प्रकोष्ठ में वीवीपीएटी रखने की प्रक्रिया, मॉक पोल की पर्चियां किस रंग के लिफाफे में रखी जाएंगी, मतदान दिवस पर मॉक पोल कितने समय पूर्व प्रारंभ होता है, मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए दस्तावेजों की सूची, स्पेशल टैग में किस मशीन का नंबर लिखा जाता है, मतदान दिवस पर राजनीतिक दलों के बुथ की दूरी कितनी होनी चाहिए, मतदाता को कौन से हाथ की उंगली में अमिट स्याही लगाई जानी चाहिए, मतदान केंद्र पर मतदाता अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम क्या होता है, मतदान प्रक्रिया के दौरान एक अशक्त मतदाता के साथी की किस उंगली पर अमिट स्याही लगाई जाएगी, मतदान समाप्ति पर कंट्रोल यूनिट का कौन सा बटन दबाना है, संग्रहण केंद्र पर मतपत्र लेखा की कितनी प्रति जमा करनी है, डाकमत पत्र हेतु किस प्रारूप में आवेदन किया जाना है इत्यादि के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षार्थियों को जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन में अनुशासन व समय की महत्ता के संबंध में बताया। उन्होंने उपस्थित जनों को भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश व गाइडलाइन का गंभीरता से पालन करने की हिदायत भी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्वाचन में जानबूझकर की गई लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने निर्वाचन की अवधि के दौरान सभी को निष्पक्ष रहने की बात भी कही। उन्होंने सभी उपस्थित जनों से लोकतंत्र के सशक्तिकरण के लिए अपना योगदान देने की अपील भी की।
: विधानसभा निर्वाचन 2023...पोस्टर के मुद्रण,प्रकाशन, स्वामी एवं प्रबंधक को जारी किया आदेश...
Sun, Oct 15, 2023
सूरजपुर.
जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 - (क) के तहत निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया कि कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो तो मुद्रित या प्रकाशित न करेगा और न मुद्रित प्रकाशित कराएगा।