: जिले में 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्याखेट पूर्णतः बंद...
Thu, Jun 15, 2023
सूरजपुर
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सहायक संचालक मछली पालन से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को दृष्टिगत रखते हुए। उन्हें संरक्षण देने हेतु राज्य में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 की धारा-3, उपधारा-2 के तहत् 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को क्लोजसीजन के रूप में घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त नदियों-नालों तथा छोटी नदियों, सहायक नदियों में जिन पर सिंचाई के तालाब जलाशय (बड़े या छोटे) जो निर्मित किये गये हैं, में किये जा रहे केज कल्चर के अतिरिक्त सभी प्रकार का मत्स्याखेट 16 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र (संशोधित) अधिनियम के नियम 3 (5) के अन्तर्गत अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 10,000 रूपये का जुर्माना अथवा दोनो एक साथ होने का प्रावधान है। उक्त नियम केवल छोटे तालाब या अन्य जल स्त्रोत जिनका संबंध किसी नदी नालों से नहीं है, में लागू नहीं होंगे।
: चार तकनीकी सहायक के साथ एक रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस...
Wed, Jun 14, 2023
सूरजपुर
. जिला पंचायत के सभाकक्ष में कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में बैठक आयोजित की गई थी। जिसमे बिना पूर्व सूचना के चार तकनीकी सहायक अनुपस्थित पाये गये। ग्राम पंचायत रामपुर, जगन्नाथपुर, करंजवार (खोरमा), दवनकरा, रेवटी जनपद पंचायत प्रतापपुर, में ग्राम पंचायत के माध्यम से गोबर खरीदी के कार्य,निगरानी एवं ग्राम पंचायत से अधिक से अधिक गोबर खरीदी हेतु आपको आदेशित किया गया है पर इनके द्वारा आज दिनांक तक ग्राम पंचायत रामपुर, जगन्नाथपुर, करंजवार (खोरमा), दवनकरा तथा रेवटी में गोबर खरीदी कार्य 10 क्विंटल से कम है। जिसके लिये कलेक्टर द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया है। गोधन न्याय के कार्य हेतु आयोजित समीक्षा बैठक एवं मौखिक रूप से बार-बार निर्देशित करने के बावजूद अपने दायित्वों का निर्वहन समय-सीमा में न कर पाना, कार्य के प्रति लापरवाही निरंकुशता एवं असमर्थता के साथ उच्च अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं किया गया। जिसके लिये चार तकनीकी सहायक के साथ एक रोजगार सहायक को कारण बताओ नोटिस जरी कर एक दिवस का अवैतनिक किया गया है। महत्वपूर्ण योजनांतर्गत इस प्रकार कार्य करना सिविल सेवा (संविदा भर्ती नियम) 2012 एवं सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। जरी आदेश में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अभिमत सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिवस के भीतर उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें स्पष्टीकरण संतोषजनक एवं प्रमाणित नहीं होने पर आपके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही किया जायेगा।
: टास्क फोर्स ने अवैध उत्खनन कर्ता एवं परिवहनकर्ताओं पर लगाया अर्थदंड...
Wed, Jun 14, 2023
सूरजपुर.
जिले अंतर्गत खनिज अमला, राजस्व अमला एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वाले अवैध उत्खनन कर्ता, परिवहनकर्ताओं के विरुद्ध सतत् जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। जांच के दौरान खनिजों पत्थर, गिट्टी, मुरूम, मिट्टी, ईट, रेत आदि का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते पाये जाने पर ऐसे कार्यों में संलग्न मशीनरी एवं वाहनों को नियमानुसार जब्त कर अवैध उत्खनन परिवहन का प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। तथा अर्थदंड की वसूली भी की जा रही है। 10 जून तक विभागीय अमला एवं जिले में गठित टास्क फोर्स द्वारा खनिज पत्थर, गिट्टी, मुरूम, मिट्टी, ईट, रेत अवैध परिवहन में संलग्न 08 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवैध परिवहनकर्ताओं से अर्थदण्ड के रूप में राशि रुपये 153747 (जिसमें खनिज रेत, पत्थर एवं मिट्टी के 07 प्रकरण पर अर्थदंड की राशि रूपये 1.37,437) वसूल कर खजाना दाखिल कराया गया है। खनिज अमला, राजस्व अमला एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन में संलग्न वाहनों पर नियमानुसार लगातार कार्यवाही की जा रही है।