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: अब कम कीमतो में मिलेगी शराब....मदिरा दुकानो पर कोरोनाकाल में नए प्रावधान और व्यवस्थाएं लागू....

Admin

Sat, Apr 3, 2021

सूरजपर-अब कम कीमतो में शराब मिलने के साथ संग्रहण करने की छुट दिये गये है यह सब कोरोनाकाल पर मदिरा दुकानों में नवीन प्रावधान और व्यवस्थाएं लागू की गई हैं. कलेक्टर रणबीर शर्मा ने मदिरा दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने, मास्क के उपयोग, बैरिकेडिंग एवं स्वच्छता संबंधित निर्देश दिये है साथ ही निगरानी निरीक्षण के लिये जिलास्तरीय दलों का गठन किया है. मदिरा दुकानों में भीड़ ना हो इसके लिये आबकारी विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में वैध सभी प्रकार की शराब लेने की सीमा बढ़ाते हुए प्रति व्यक्ति 5 लीटर किया गया है. प्रति व्यक्ति व्हिस्की की 6 बोतलें, 13 अद्धियाँ या 27 पाव तक की मात्रा रखना वैध होगा वहीं बीयर के लिए यह मात्रा प्रति व्यक्ति 7 बोतल तक होगा. होम डिलीवरी को सुविधाजनक बनाने के लिए अब जारी परमिट्स में मुख्य विक्रयकर्ता, परिवहनकर्ता एवं जारीकर्ता अधिकारी के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता भी नही होगी. मोबाइल पर उपलब्ध ऑनलाइन परमिट पूर्णतः मान्य होगा. महंगी शराब की अवैध तस्करी को हतोत्साहित करने के लिए विभाग द्वारा विदेशों से आयातित मदिरा के ब्रांड्स में एक्साइज ड्यूटी को समाप्त करते हुए इनके मूल्य 30 प्रतिशत तक की कमी की गई है, जिसके बाद 1 अप्रैल से 1500 रुपए प्रति बोतल से अधिक कीमत वाली इम्पोर्टेड ब्रांड्स की मदिरा उपभोक्ताओं को पूर्व प्रचलित दर से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाएगी. जिले के सभी मदिरा दुकानों में प्रचलित ब्रांड्स की मदिरा की कीमतों का उल्लेख करते हुए रेटलिस्ट लगाया गया है, जिसमें ओवर रेटिंग की शिकायत के लिए विभाग द्वारा जारी टोल फ्री नंबर 14405 जारी किया है।

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