ब्रेकिंग

सूरजपुर के 17 गांवों में 'अंधेरे' का तांडव: 6 महीने बाद भी प्रशासन के वादे ठंडे बस्ते में, 12 हजार लोग मजबूर

पहली बार शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 29-30 जून को होगा दो दिवसीय आयोजन

समान नागरिक संहिता (UCC): क्या यह वास्तव में देश की प्राथमिकता है?

डायल 112 की टीम पर हमला करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार, आगजनी के मामले में भी 2 दबोचे

पिता की हत्या कर बोरी में लाश फेंकने वाला बेटा मां, मौसा व दोस्त सहित गिरफ्तार

सूचना

: ’’ग्राम सभा’’का आयोजन 14 अप्रैल से...

Admin

Fri, Apr 11, 2025

सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.  
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एस. जयवर्धन जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 14 अप्रैल से ’’ग्राम सभा’’ आयोजित किया जाता है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा के लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग विडियो को ’’ग्राम सभा निर्णय’’ जीएस निर्णय मोबाइल एप्प में अपलोड किया जाना है तथा ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in  एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड किया जाए।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें