ब्रेकिंग

ब्रांडेड शोरूमों के भ्रामक प्रचार के खिलाफ सराफा व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन, 'समान नीति' और सख्त नियमों की मांग

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 5 सितंबर तक, अब तक 1944 मरीजों की जांच

साहब की दबंगी, सफाईकर्मियों पर बरसाए 'प्रशासनिक' थप्पड़

बोल बम' के जयघोष से गुंजायमान होगी सूरजपुर नगरी,16अगस्त को ऐतिहासिक जमड़ी धाम के लिए प्रस्थान करेगी भव्य कांवड़ पदयात्रा

सूरजपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर दिखा भव्य नजारा, पर चरमराई यातायात व्यवस्था और DJ के शोर से लोग रहे परेशान

सूचना

: ’’ग्राम सभा’’का आयोजन 14 अप्रैल से...

Admin

Fri, Apr 11, 2025

सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.  
छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर एस. जयवर्धन जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायतों एवं उनके आश्रित ग्रामों में 14 अप्रैल से ’’ग्राम सभा’’ आयोजित किया जाता है। छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 129 (ख) (3) के तहत गणपूर्ति के साथ-साथ ग्राम सभा में सदस्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति करवाने का दायित्व सरपंच, पंच एवं सचिव का होगा। ग्राम सभा के लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग विडियो को ’’ग्राम सभा निर्णय’’ जीएस निर्णय मोबाइल एप्प में अपलोड किया जाना है तथा ग्राम सभा के गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल https://meetingonline.gov.in  एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड किया जाए।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें