: छात्रा के साथ अनाचार कर बेचने के मामले मे 3 आरोपियों को कारावास की सजा...छात्रा को ब्लैकमेल, अपहरण कर मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ले जाकर 62 हजार में बेचा था...
Admin
Sun, Jul 18, 2021
राजेश सोनी
सूरजपुर. जिले के रामानुजनगर में मानवता को शर्मशार कर 6 वीं क्लास की छात्रा का अपहरण कर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामुहित दुष्कर्म कर उसे मध्यप्रदेश के शिवपुरी में बेचने के मामले में न्यायलय ने चार में से तीन आरोपियो को कठोर कारावास की सजा सुनाई है जबकि एक आरोपी की मृत्यु हो चुकी है. पुरा मामला इस प्रकार है रामानुजनगर क्षेत्र की रहने वाली 6 वीं की छात्रा वर्ष 2014 के अक्टूवर माह में जब वह स्कुल की छुट्टी के बाद पैदल अपने घर लौट रही थी उसी दौरान बाइक सवार दो युवक श्रीराम और कच्चू ने उसका अपहरण कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया साथ ही उसका अश्लील विडिओ और फोटो भी बनाया. घटना के बाद दोनों आरोपी पीड़ित को फोटो,विडिओ को लेकर ब्लैकमेल करने लगे,जिसके डर से पीड़ित नाबालिग ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को नहीं दी,दुसरे दिन फिर दोनों आरोपी रामानुजनगर के बस स्टैंड पहुच कर पीड़ित को ब्लैकमेल कर उसका अपहरण किया और मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ले जाकर 62 हजार में एक युवक सुमेर धोबी को बेच दिया,वहां भी इस नाबालिग का शारीरिक और मानसिक शोषण जारी रहा,इस दौरान उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया, इस बीच पिडित ने कई बार भागने का भी प्रयास किया,लेकिन वह हर बार असफल रही. लकिन 6 जनवरी 2018 को उसके घर में कोई नहीं था तभी वह अपने ननद जो की मानसिक रूप से कमजोर है,उसके साथ भागने में सफल हुई. घर पहुच कर उसने अपने परिजनों को अपनी आपबीती सुनाई जिसके बाद उसके परिजनों ने रामानुजनगर थाने में पहुच कर मामला दर्ज कराया. जिस पुलिस ने आरोपी श्रीराम उर्फ लल्लू,खच्चू, कुमेर, रघुबीर धोबी के विरूद्व अपराध दर्ज कर धारा 363, 366, 366-ए, 373, 368, 344, 506, 509, 376डी भादवि व पास्को एक्ट की धारा 4 का दर्ज कर जांच विवेचना एएसआई विराट विशी व तत्कालीक थाना प्रभारी निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया. विवेचना के दौरान एक आरोपी रघुबीर की मृत्यु होने पर मामले में 3 आरोपी श्रीराम, खच्चू, कुमेर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर प्रकरण में पृथक से धारा 370, 370(क) भादवि जोड़ी जोकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था. उक्त मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायालय में हुई. न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये गवाहों के कथन सहित अन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी श्रीराम को धारा 363, 34 भादवि में 4 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366(क), 34 में 7 वर्ष कारावास, 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 370(क), 34 में 7 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 373, 34 में 10 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 में 2 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, पास्को एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, पास्को की धारा 12 में 3 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है. आरोपी खच्चू को धारा 366(क), 34 भादवि में 7 वर्ष कारावास, 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 370(क), 34 में 7 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 373, 34 में 10 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 506 भाग-2 में 2 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, पास्को एक्ट की धारा 12 में 3 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी कुमेर राम रजक को धारा 363 भादवि में 4 वर्ष कारावास, 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 366 में 7 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 370(क) में 7 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 373 में 10 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा 368 भादवि में 7 वर्ष कारावास व 100 रूपये अर्थदण्ड, पास्को एक्ट की धारा 6 में 20 वर्ष कारावास व 100 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है.

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