ब्रेकिंग

ब्रांडेड शोरूमों के भ्रामक प्रचार के खिलाफ सराफा व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन, 'समान नीति' और सख्त नियमों की मांग

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 5 सितंबर तक, अब तक 1944 मरीजों की जांच

साहब की दबंगी, सफाईकर्मियों पर बरसाए 'प्रशासनिक' थप्पड़

बोल बम' के जयघोष से गुंजायमान होगी सूरजपुर नगरी,16अगस्त को ऐतिहासिक जमड़ी धाम के लिए प्रस्थान करेगी भव्य कांवड़ पदयात्रा

सूरजपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर दिखा भव्य नजारा, पर चरमराई यातायात व्यवस्था और DJ के शोर से लोग रहे परेशान

सूचना

: जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा नाईटकर्फ्यू....बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर होगी कार्यवाही....

Admin

Tue, Mar 30, 2021

सूरजपुर-जिले में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों तथा शर्तों का कड़ाई से पालन कराने हेतु कलेक्टर जिला दण्डाधिकारी रणबीर शर्मा के द्वारा जिले में रात्रि 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किया गया है. जारी आदेशानुसार जिले में रात्रि 8 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी. रात्रि 8 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी. जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे तथा अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम में 50 व्यक्ति से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उससे संबंधित कार्यक्रम की अनुमति क्षेत्र के अनुविभागिय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार से लेना अनिवार्य होगा। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। निर्देशों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें