ब्रेकिंग

के बीच प्यासा किसान; नवगई और मोहरसोप केंद्रों में पेयजल का भारी संकट

बारातियों से भरी पिकअप पलटी, दो की मौत, कई घायल

प्रेमनगर स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला से छेड़छाड़, आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार

9 साल की मासूम से दादा ने की दरिंदगी

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खाक, महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित ​

सूचना

:  ’’नवीन न्याय संहिता’’ पर सेमिनार, जिला पंचायत के सभाकक्ष में हुआ सम्पन्न...

Admin

Wed, Jun 26, 2024

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर.   1 जुलाई 2024 को नवीन न्याय संहिता लागू होने वाली है। जिसके संबंध में आज जिला पंचायत के सभाकक्ष में सभी मीडिया प्रतिनिधि की उपस्थिति में  सेमिनार का आयोजन किया गया। जिसमें जिले के पत्रकार बंधुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 व भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक में जिला पंचायत सीईओ श्रीमती कमलेश नंदिनी साहू, एडिशनल एस.पी संतोष महतो, अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर, जिला अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार चतुर्वेदी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप चंद्रकार व अन्य संबंधित अधिकारी ने अपनी उपस्थिति थे।  इस अवसर पर एडिशनल एस.पी. संतोष महतो ने पत्रकारो को बताया गया कि 01 जुलाई से नवीन न्याय संहिता के तहत इंडियन पीनल कोड, 1860 की जगह भारतीय न्याय संहिता, 2023 स्थापित होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1898 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एवीडेंस एक्ट, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023  स्थापित होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये तीनों कानून हमारे क्रिमिनल जस्टिक में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे।  

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें