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: बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान... 

Admin

Wed, May 8, 2024

सौरभ द्विवेदी

सूरजपुर. जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में यूनिसेफ और युवा साथी फाउंडेशन के सहयोग से जिले में 10 मई अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुये बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के समय में ज़्यादा तर बाल विवाह पाये जाते है। जिसके तहत जिले के सभी सार्वजनिक संस्थान एवं शहरी क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाकर, दीवार लेखन, रंगोली, पेंटिंग, शपथ दिलाकर आदि के माध्यम से लोगों को बाल विवाह रोकथाम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह कानूनन अपराध है। विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। जिले के सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, व्यापारी वर्ग, सार्वजनिक संस्थान आदि में पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यूनिसेफ़ और युवा साथी फाउंडेशन का इस अभियान का उद्देश्य है कि समय रहते लोग अपराध करने से बच जाए एवं पढ़ लिख कर अपने बच्चो को सक्षम बनाये।आमजन बाल विवाह से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होते ही 1098 में काल कर जानकारी दे सकते हैं। जिलेवासियों को जागरूक होकर बाल विवाह रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग देने की अपील की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा साथी फाउंडेशन सेक्रेट्री रजनीश गर्ग, जिला सलाहकार यूनिसेफ प्रथमेश मानेकर एवं अन्य ग्रामीणजन भागीदारी निभा रहे हैं।

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