ब्रेकिंग

मछली पकड़ने गए थे पांच दोस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

योगाभ्यास के साथ जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने किया महा-श्रमदान

योग आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का मार्ग, योग पर विशेष जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का भव्य आयोजन, सांसद चिंतामणि महाराज होंगे मुख्य अतिथि

2 साल से शोपीस बने हैं करोड़ों के BSNL टावर

सूचना

: हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा...

Admin

Thu, Mar 11, 2021

सूरजपर- हत्या के मामले में माननीय न्यायलय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है पुरा मामला 01.05.2018 की रामानुजनगर ब्लाक के ग्राम केशवनगर का है जहा पर पति ने पत्नी को मारपीट कर हत्या कर दिया था. घटना की सूचना पर रामानुजनगर की पुलिस घटना स्थल पहुंचकर जांच विवेचना कर अपराध क्रमांक 68/18 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी रामानुजनगर निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया. गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी जगदीश राम पण्डो पिता जिला राम पण्डो उम्र 30 वर्ष निवासी केशवनगर (पण्डोपारा), थाना रामानुजनगर से पूछताछ करने पर अपनी पत्नी संगीता पण्डो को शराब पीकर घरेलू बात को लेकर फावड़ा के बेट एवं घर में रखे धनुष से तथा लात मुक्का से मारपीट कर हत्या करना बताया. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था. इस पूरे मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश हेमन्त सराफ माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई. माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये गवाहों का साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट एवं डाॅक्टर के साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी जगदीश राम पण्डो को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष कठोर कारावास, 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें