ब्रेकिंग

ब्रांडेड शोरूमों के भ्रामक प्रचार के खिलाफ सराफा व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन, 'समान नीति' और सख्त नियमों की मांग

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 5 सितंबर तक, अब तक 1944 मरीजों की जांच

साहब की दबंगी, सफाईकर्मियों पर बरसाए 'प्रशासनिक' थप्पड़

बोल बम' के जयघोष से गुंजायमान होगी सूरजपुर नगरी,16अगस्त को ऐतिहासिक जमड़ी धाम के लिए प्रस्थान करेगी भव्य कांवड़ पदयात्रा

सूरजपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर दिखा भव्य नजारा, पर चरमराई यातायात व्यवस्था और DJ के शोर से लोग रहे परेशान

सूचना

: हत्यारे पति को आजीवन कारावास की सजा...

Admin

Thu, Mar 11, 2021

सूरजपर- हत्या के मामले में माननीय न्यायलय ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है पुरा मामला 01.05.2018 की रामानुजनगर ब्लाक के ग्राम केशवनगर का है जहा पर पति ने पत्नी को मारपीट कर हत्या कर दिया था. घटना की सूचना पर रामानुजनगर की पुलिस घटना स्थल पहुंचकर जांच विवेचना कर अपराध क्रमांक 68/18 धारा 302, 201 भादवि का अपराध पंजीबद्व किया गया है प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी रामानुजनगर निरीक्षक रामेन्द्र सिंह के द्वारा किया गया. गवाहों के कथन के आधार पर आरोपी जगदीश राम पण्डो पिता जिला राम पण्डो उम्र 30 वर्ष निवासी केशवनगर (पण्डोपारा), थाना रामानुजनगर से पूछताछ करने पर अपनी पत्नी संगीता पण्डो को शराब पीकर घरेलू बात को लेकर फावड़ा के बेट एवं घर में रखे धनुष से तथा लात मुक्का से मारपीट कर हत्या करना बताया. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रकरण में साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय न्यायालय सूरजपुर में पेश किया था. इस पूरे मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश हेमन्त सराफ माननीय सत्र न्यायाधीश सूरजपुर के यहां हुई. माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये गवाहों का साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट एवं डाॅक्टर के साक्ष्य के आधार पर आरोप सिद्ध होने पर आरोपी जगदीश राम पण्डो को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5 सौ रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 201 भादवि में 5 वर्ष कठोर कारावास, 5 सौ रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें