ब्रेकिंग

9 साल की मासूम से दादा ने की दरिंदगी

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खाक, महत्वपूर्ण दस्तावेज सुरक्षित ​

कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 'ऐतिहासिक' वृद्धि के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल; फूँका केंद्र का पुतला

भाजपा नेता ने कहा छवि धूमिल करने का प्रयास किया,आपसी लेनदेन को भ्रष्टाचार बताना गलत

चांदनी बिहारपुर में जनजीवन अस्त-व्यस्त; तेंदूपत्ता, ईंट और आम की फसल को भारी नुकसान..

सूचना

सजा : नशे के कारोबारी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 1 लाख रूपये अर्थदण्ड...

Rajesh Soni

Tue, Jul 15, 2025

सूरजपुर. दिनांक 30.04.2024 को चौकी बसदेई पुलिस ने मुखबीर की सूचना पर मोटर सायकल सहित संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर विश्रामपुर को पकड़ा था जिसके कब्जे से एविल इंजेक्शन 30 नग व रिचोफिन इंजेक्शन 40 नग जप्त कर धारा 21(सी) एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया था। मामले के विवेचक एएसआई मानिकदास के द्वारा प्रकरण में पुख्ता साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र माननीय विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) न्यायालय सूरजपुर में पेश किया। इस मामले की सुनवाई विद्धान न्यायाधीश श्री मानवेन्द्र सिंह विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) सूरजपुर के यहां हुई। माननीय न्यायालय ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुये प्रकरण के समग्र तथ्यों, गवाहों के कथन, एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर अपराध सिद्ध होने से आरोपी संजय कुमार कुशवाहा पिता हरनारायण ग्राम शिवनंदनपुर, थाना विश्रामपुर को स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 की धारा 21(सी) के आरोप में दस वर्ष (10 वर्ष) के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें