ब्रेकिंग

पहली बार शामिल होंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 29-30 जून को होगा दो दिवसीय आयोजन

समान नागरिक संहिता (UCC): क्या यह वास्तव में देश की प्राथमिकता है?

डायल 112 की टीम पर हमला करने वाले 8 आरोपी गिरफ्तार, आगजनी के मामले में भी 2 दबोचे

पिता की हत्या कर बोरी में लाश फेंकने वाला बेटा मां, मौसा व दोस्त सहित गिरफ्तार

दो ग्रामीणों के शव बरामद, एक अब भी लापता ​

सूचना

: 15 नवम्बर शाम से 17 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित...

Admin

Thu, Nov 2, 2023

सूरजपुर.   जिले में स्थित समस्त मदिरा दुकानो को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवम्बर शाम 05 बजे से 17 नवम्बर 2023 तक सम्पूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के द्वारा शुष्क घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के देशी कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर, देशी कंपोजिट मदिरा दुकान शिवनंदनपुर,  विदेशी  मदिरा दुकान प्रतापपुर,  विदेशी  मदिरा दुकान लटोरी, विदेशी मदिरा दुकान भैयाथान,  विदेशी  मदिरा दुकान जरही,  विदेशी  मदिरा दुकान बिहारपुर,  विदेशी   मदिरा दुकान रामानुजनगर,  विदेशी   मदिरा दुकान प्रेमनगर एवं  विदेशी  मदिरा दुकान भटगांव मदिरा दुकानों का चिन्हांकन भी किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें