ब्रेकिंग

फाइलें छोड़, विधायक जी की भक्ति में 'सुर' मिलाने लगे अधिकारी!"

ऑफिसर कॉलोनी में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, दो बाइक भी बरामद

100 जोड़े बंधे परिणय सूत्र में बंधे

शासकीय महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर में विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कार्यशाला संपन्न

उल्लंघन पर प्रशासन सख्त, संयुक्त टीम ने वसूला ₹3260 का जुर्माना

सूचना

: 15 नवम्बर शाम से 17 नवम्बर तक शुष्क दिवस घोषित...

Admin

Thu, Nov 2, 2023

सूरजपुर.   जिले में स्थित समस्त मदिरा दुकानो को मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 15 नवम्बर शाम 05 बजे से 17 नवम्बर 2023 तक सम्पूर्ण दिवस के लिये बंद रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के द्वारा शुष्क घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत जिले के देशी कंपोजिट मदिरा दुकान सूरजपुर, देशी कंपोजिट मदिरा दुकान शिवनंदनपुर,  विदेशी  मदिरा दुकान प्रतापपुर,  विदेशी  मदिरा दुकान लटोरी, विदेशी मदिरा दुकान भैयाथान,  विदेशी  मदिरा दुकान जरही,  विदेशी  मदिरा दुकान बिहारपुर,  विदेशी   मदिरा दुकान रामानुजनगर,  विदेशी   मदिरा दुकान प्रेमनगर एवं  विदेशी  मदिरा दुकान भटगांव मदिरा दुकानों का चिन्हांकन भी किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें