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: 15 वर्षीय बालिका हो रहा था विवाह वक्त पर संयुक्त टीम ने रोकवाया विवाह...

Admin

Fri, Jun 9, 2023

सूरजपुर. चाईल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर शिकायत प्राप्त हुआ कि सूरता रामानुजनगर में एक 15 वर्षीय बालिका का बाल विवाह गुप-चुप तरीके से किया जा रहा है। चाईल्ड लाईन समन्वयक ने इसकी सूचना एवं टीम गठन हेतु पत्र जिला बाल संरक्षण अधिकारी को दिया। उम्र के सत्यापन हेतु परियोजना अधिकारी को सूचना दी गई। पर्यवेक्षक द्वारा मौके पर जांच करने पर परिजन सरपंच ग्राम पंचायत सिंघोरा, पोस्टपोंड़ी जिला अनूपपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये और लड़की का उम्र 18 से ऊपर है हम विवाह करेंगे ऐसा कह कर उन्हें वापसा कर दिये। जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल द्वारा उक्त शिकायतकर्ता से मांग कर जानकारी एकत्र किया गया। संयुक्त टीम गांव पहुंची और वहां संचालित मदरसा के दाखिल खारीज पंजी मांगने पर बताया गया कि बालिका यहां नहीं पढ़ी है। दाखिल खारीज मांग कर परीक्षण करने पर पता चला कि बालिका मदरसा में सन् 2018 में पढ़ाई की है और अभी मात्र 15 वर्ष 09 माह उम्र हो रहा है मदरसे से जन्मतिथि संबंधि प्रमाण पत्र लेकर टीम के साथ जिला बाल संरक्षण अधिकारी घर पर पहुंचे वहां लड़की के दादा और गांव के सदर लडकी के उम्र को लेकर विवाद करने लगे और विवाह रोकने से मना किये। फिर घर वालों एवं ग्रामीणों को समझाईस दिया गया कि बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम सभी पर लागू होता है। बालिका किसी धर्म की हो उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। इसलिये यह विवाह नहीं हो सकता विवाह होने पर बाल विवाह प्रतिशेध अधिनियम के अन्तर्गत जुर्माना और दण्ड दोनों जिसमें 1,00000 (एक लाख रुपये) एवं दो वर्ष के सजा का प्रावधान है। इसलिये इस विवाह को अभी रोका जाये उम्र होने पर बालिका का विवाह किया जा सकता है बड़े जद्दोजहद के बाद बाल विवाह रोकने को परिजन एवं गांव वाले राजी हुए। इस आशय का पंचनामा, कथन बनाया गया दादा का शपथ पत्र लिया गया।

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