ब्रेकिंग

ब्रांडेड शोरूमों के भ्रामक प्रचार के खिलाफ सराफा व्यापारियों ने सौंपा ज्ञापन, 'समान नीति' और सख्त नियमों की मांग

निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर 5 सितंबर तक, अब तक 1944 मरीजों की जांच

साहब की दबंगी, सफाईकर्मियों पर बरसाए 'प्रशासनिक' थप्पड़

बोल बम' के जयघोष से गुंजायमान होगी सूरजपुर नगरी,16अगस्त को ऐतिहासिक जमड़ी धाम के लिए प्रस्थान करेगी भव्य कांवड़ पदयात्रा

सूरजपुर में विश्व आदिवासी दिवस पर दिखा भव्य नजारा, पर चरमराई यातायात व्यवस्था और DJ के शोर से लोग रहे परेशान

सूचना

जिला विधिक सेवा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर की विशेष विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन...

Rajesh Soni

Mon, Jul 14, 2025

सूरजपुर. छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के दिशा-निर्देशन तथा श्रीमती विनीता वार्नर, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर के मार्गदर्शन में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर एवं ग्राम राजापुर पण्डोपारा में विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव, श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल ने की। विशेष पिछड़ी जनजाति के अधिकारों पर केंद्रित कार्यक्रम ग्राम पंचायत राजापुर के पण्डोपारा में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम विशेष पिछड़ी जनजाति के अधिकारों और उनके लिए संचालित योजनाओं पर केंद्रित रहा।श्रीमती प्रतीक्षा अग्रवाल ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्रशासन द्वारा संम्मलित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों पात्रता मानदण्डों और आवेदन प्रक्रिया पर भी विस्तार से प्रकाश डाला जिससे स्थानीय जनजातीय समुदाय को उनके अधिकारों और उपलब्ध सुविधाओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।आईटी एक्ट और सामाजिक सुरक्षा कानूनों पर जागरूकता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परशुरामपुर में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती अग्रवाल ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी एक्ट) के महत्वपूर्ण प्रावधानों पर गहन जानकारी दी। उन्होंने सोशल मीडिया के दुरुपयोग जैसे कि बार-बार तिवेस्ट भेजना अभद्र टिप्पणियां करना या बिना अनुमति किसी की तस्वीर सोशल मीडिया में रखना करने को कानूनी अपराध बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियों के खिलाफ शिकायत होने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त उन्होंने बालविवाह प्रति अधिनियम, टोनही प्रताडना निवारण अधिनियम् मोटर व्हीकल एक्ट और पॉक्सो एक्ट जैसे महत्वपूर्ण कानूनों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की, जिससे समाज कानूनों के संबंध में भी विस्तृत जानकारी शिविरों का मुख्य उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गो, विशेषकर कमजोर और पिछडे समुदायों को उनके कानूनी अधिकारी और उपलब्ध सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करना था। ताकि वे सशक्त होकर न्याय और अपने अधिकारों का लाभ उठा सकें।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें