: पुराना बस स्टैण्ड प्रतिक्षालय में लगे LFD से देखें चुनाव परिणाम...
Mon, Jun 3, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में इलेक्शन ट्रेंड टीवी के माध्यम से आम नागरिक इस बार वास्तविक समय में चुनाव के रुझान, विभिन्न राजनीतिक दल की पार्टी द्वारा जीती और हारी गई सीटो की संख्या, जीते व हारे हुए उम्मीदवार, पार्टी वार चुनावों का पूरा अवलोकन और चुनावों का पूरा परिणाम देख पाएंगे। इसके लिए सूरजपुर जिले में सूरजपुर पुराना बस स्टैण्ड प्रतिक्षालय में एलईडी के माध्यम से निर्वाचन संबंधित तथ्यों का प्रसारण किया जाएगा।
: काउंटिंग ऑब्जर्वर व जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण...
Sun, Jun 2, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
लोकसभा निर्वाचन की मतगणना पारदर्शिता के साथ हो, इसके लिए सभी आवश्यक तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त काउंटिंग ऑब्जर्वर ए. बी विजय कुमार व जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने आज आईटीआई पर्री स्थित मतगणना स्थल का निरीक्षण किया गया। जहां उनके द्वारा मतगणना केंद्र की आधारभूत संरचना, सुरक्षा व्यवस्था व बैठक व्यवस्था के साथ-साथ स्ट्रांग रूम, निर्वाचन कार्यालय कक्ष, ऑब्जर्वर कक्ष का क्रमवार जायजा लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली प्रबंधन और पेयजल की व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम करने के लिए उपस्थित संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मतगणना दिवस के एक दिन पूर्व मतगणना से संबंधित क्रियाओं का मॉक ड्रिल सुनिश्चित किया गया है। सीसीटीवी की कड़ी निगरानी के साथ-साथ मतगणना स्थल पर तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है। सबसे भीतरी स्तर पर केंद्रीय पुलिस बल, मध्यस्तर पर विशेष सशस्त्र बल तथा सबसे बाहरी स्तर पर पुलिस बल तैनात है। इस दौरान राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, उप जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र पैकरा, तीनो विधानसभा के एआरओ व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
: मतगणना दिवस धारा 144 लागू...कलेक्टर ने जारी किये आदेश...
Sun, Jun 2, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु जारी कार्यक्रम अनुसार 4 जून 2024 को मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था व लोक शांति बनाए रखने, निर्वाचन प्रक्रिया तथा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) एवं (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार सूरजपुर जिला अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक अस्त्र-शस्त्र यथा बंदूक, खुखरी, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, तलवार चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क, रास्ता, सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें चुनाव, मतगणना के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।