: बाल विवाह को रोकने प्रशासन का करें सहयोग...
Fri, May 24, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा, तभी समाज इस बीमारी से मुक्त हो सकेगा। बाल विवाह रोकने के लिए सभी विभागों के साथ-साथ आमजन को सजगता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा। इसके लिए वार्ड स्तर पर टीमें गठित करनी चाहिए। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 को एक नवम्बर 2007 से लागू किया गया। इसमें बाल विवाह करना या करवाना संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है। जो माता-पिता अपने पुत्र पुत्रियों का बाल विवाह करवाते है तो उन्हें 2 वर्ष का कारावास व 1 लाख रुपयों का दंड देने का प्रावधान है। बाल विवाह कानूनी जुर्म और अपराध है। लड़का और लड़की की सही उम्र होने के बाद ही शादी करें अगर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह में सहयोग करते हैं या प्रोत्साहन देता है तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है। बाल विवाह से परिवार में बहुत सारी हानियां भी होती है, जिसमें कम उम्र में बच्ची का मां बनना, शारीरिक और मानसिक विकास का न होना, छोटी-छोटी बातों पर घर में लड़ाई-झगड़े होना आदि परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
: मतगणना प्रशिक्षण...पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रथम प्रशिक्षण...
Thu, May 23, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर.
लोकसभा निर्वाचन 2024 को सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिये कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास के निर्देशन में लोकसभा निर्वाचन 2024 के मतगणना के तैयारी एवं मतगणना की प्रक्रिया की जानकारी देने हेतु तीन पालियों में प्रथम प्रशिक्षण मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माइक्रो आब्जर्वर का जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर पी.सी. सोनी प्राचार्य द्वारा बताया गया कि निर्वाचन की प्रक्रिया में मतगणना का कार्य बेहद महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र 04 प्रेमनगर, 05 भटगांव और 06 प्रतापपुर का मतगणना आईटीआई भवन पर्री सूरजपुर में 04 जून 2024 को की जाएगी। मतगणना केंद्र पर नियुक्त सभी गणना कर्मचारी अभ्यर्थी निर्वाचन अभिकर्ता/गणन अभिकर्ता को मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एवं धूम्रपान पदार्थ ले जाना निषेध हैं। मतगणना स्थल में प्रवेश के पूर्व सभी व्यक्तियों की सघन चेकिंग की जाएगी। मतगणना केंद्र में जिला निर्वाचन अधिकारी/ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जारी फोटो युक्त पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना का कार्य एक बड़े मतगणना हॉल में संपन्न होगा। जिसमें मशीनों से मतों की गणना हेतु कुल 14 टेबल लगाए जाएंगे। प्रत्येक गणना टेबल पर गणना का कार्य मतगणना दल द्वारा किया जाएगा जिसमें एक गणना पर्यवेक्षक एक गणना सहायक और एक माइक्रो आब्जर्वर (निगरानी हेतु) रहेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा नियत समय प्रातः 08 बजे से मतगणना प्रारंभ होगा। मतगणना के प्रारंभ होने सहायक रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 को जोर से पढ़ा जाएगा। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा गणना कर्मियों को ई.व्ही.एम. से मतों की गणना के बारे में पीपीटी के माध्यम से विस्तार से बताया गया। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विहित नियमों का पालन करते हुए मतगणना कार्य सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक बिन्दुओं की विस्तार से जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण में व्ही.व्ही.पेट के पेपर पर्चियों के गणना के बारे में भी जानकारी दी गई।
: किशोरी को भगाकर किया रेप, आरोपी गिरफ्तार...
Thu, May 23, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. रामानुजनगर पुलिस ने नाबालिक किशोरी को घर से भगाकर बलात्कार करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है. पूरा मामला में पतरापाली का रहने वालाऋषि पटेल 21 वर्ष ने किशोरी को बहला फुसला कर घर से भगाकर ले गया था जहाँ पर वह बलात्कार करते रहा। इधर किशोरी के घर से गायब होने पर परिजनों ने रामानुजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए पतासाजी में लगी थी, इसी दौरान पुलिस के पास पुख्ता सुचना मिलने पर ऋषि पटेल के घर से नाबालिक किशोरी को बरामद किया और उसके पूछताछ कर आरोपी ऋषि पटेल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है ।