: अक्षय तृतीया में बाल विवाह रोकने जिला प्रशासन अलर्ट...
Thu, May 9, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. अक्षय तृतीया को बिना मुहुर्त के विवाह करने की परंपरा को देखते हुए जिला कलेक्टर रोहित व्यास ने महिला एवं बाल विकास विभाग सहित सभी मैदानी प्रशासनिक तन्त्र को बाल विवाह नही होने देने हेतु सख्त निर्देश दिये हैं। जिसके लिए उड़न दस्ता टीम को अक्षय तृतीया के दिन होने वाले विवाहो की जांच करने और बाल विवाह होने की स्थिति मे तत्काल रोकने को कहा है, पूर्व में कलेक्टर द्वारा राम नवमी और अक्षय तृतीया हेतु विशेष उड़न दस्ता का गठन विकासखण्ड वार किया गया है, जिसमें समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, समस्त परियोजना अधिकारी संयोजक, थाना प्रभारी / चौकी प्रभारी, जिला बाल संरक्षण ईकाई के अधिकारी कर्मचारी, चाईल्ड लाईन के सदस्य, समस्त पर्यवेक्षक क्षेत्र के सरपंच/सचिव एवं क्षेत्र के आंगनबाडी कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है।जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि पिछले रामनवमी के आस पास के मुहुर्त में जिले में 42 बाल विवाह रोक दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त 4 बाल विवाह हो जाने के कारण । प्रकरण में अपराध पंजी बद्ध कर दिया गया है और 3 प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करने हेतु सम्बन्धित थानों में प्रतिवेदन दे दिया गया है, बहुत जल्द उक्त तीनों प्रकरण में भी अपराध पंजीबद्ध हो जायेगा। जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने बताया कि पूर्व मे रोके गये बाल विवाहों का फॉलो अप लिया जायेगा और जो भी बाल विवाह सम्पन्न होने की जानकारी मिलेगी सभी में बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जायेगा। बाल विवाह प्रतिशोध अधिनियम 2006 के अनुसार यदि कोई बाल विवाह करता है, अनुमति देता है, सहयोग करता है, या सम्मलित होता है तो सभी के उपर अपराध पंजीबद्ध होगा और सभी के उपर अधिनियम के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उन्होने जिले वासियो से, समाज प्रमुखो से अपील किया है कि जिले को बाल विवाह मुक्त जिला बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।
: आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति की मौत पत्नी घायल...
Wed, May 8, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. जिले में मौसम का मिजाज बिगड़ने से इसका खासा असर देखने को मिला। तेज आंधी बारिश के साथ आसमानी कहर का प्रकोप से एक दंपति पर पड़ा जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई तो वही पत्नी गंभीर रूप से झुलस गई है जिसका इलाज किया जा रहा है। घटना जिले ओड़गी ब्लाक के मसनकी ग्राम की है जहाँ निवासी राम नरेश 30 वर्ष पत्नी सीता सहित समीप के जंगल मे जलाऊ लकड़ी गए हुए थे इसी दौरान तेज आंधी बारिश के साथ आकाशीय बिजली तड़कने लगी। दोनों किसी तरह नदी पार घर पहुचाते तभी उनके उनपर आसमानी टूट पड़ा जिससे पति राम नरेश की मौत हो गई तो वही पत्नी झुलस कर गंभीर रूप से घायल हो गई । जिसे अस्पताल लाया गया जहा पर उपचार जारी है।
: बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान...
Wed, May 8, 2024
सौरभ द्विवेदी
सूरजपुर. जिला प्रशासन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मार्गदर्शन में यूनिसेफ और युवा साथी फाउंडेशन के सहयोग से जिले में 10 मई अक्षय तृतीया को ध्यान में रखते हुये बाल विवाह रोकथाम जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के समय में ज़्यादा तर बाल विवाह पाये जाते है। जिसके तहत जिले के सभी सार्वजनिक संस्थान एवं शहरी क्षेत्रों में बैनर पोस्टर लगाकर, दीवार लेखन, रंगोली, पेंटिंग, शपथ दिलाकर आदि के माध्यम से लोगों को बाल विवाह रोकथाम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बाल विवाह कानूनन अपराध है। विवाह के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष एवं लड़के का आयु 21 वर्ष होना आवश्यक है। जिले के सभी धार्मिक स्थल, पर्यटन स्थल, व्यापारी वर्ग, सार्वजनिक संस्थान आदि में पोस्टर बैनर लगाकर लोगों को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में जागरूक किया जा रहा है। यूनिसेफ़ और युवा साथी फाउंडेशन का इस अभियान का उद्देश्य है कि समय रहते लोग अपराध करने से बच जाए एवं पढ़ लिख कर अपने बच्चो को सक्षम बनाये।आमजन बाल विवाह से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त होते ही 1098 में काल कर जानकारी दे सकते हैं। जिलेवासियों को जागरूक होकर बाल विवाह रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग देने की अपील की जा रही है। जागरूकता कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, युवा साथी फाउंडेशन सेक्रेट्री रजनीश गर्ग, जिला सलाहकार यूनिसेफ प्रथमेश मानेकर एवं अन्य ग्रामीणजन भागीदारी निभा रहे हैं।