: निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों-कर्मचारियों को मिलेगी निःशुल्क चिकित्सा सुविधा...
Sun, Oct 22, 2023
सूरजपुर.
विधानसभा निर्वाचन-2023 के लिए निर्वाचन कार्य में नियोजित शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य के समस्त शासकीय चिकित्सालयों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार राज्य के शासकीय अस्पतालों में आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं होने अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए अधिकारी-कर्मचारी राजधानी रायपुर के 4 तथा राज्य के बाहर 2 निजी अस्पतालों में अपना इलाज करा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन 2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से आयोग के निर्देश पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। निर्वाचन कार्य में आदेशित अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए राज्य के समस्त शासकीय अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
शासकीय अस्पतालों में आवश्यक सुविधा उपलब्ध ना होने की स्थिति में अथवा आपातकालीन स्थिति के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने हेतु राज्य एवं राज्य के बाहर अस्पतालों को भी चिन्हांकित किया गया है। राज्य के भीतर राजधानी रायपुर स्थित श्री बालाजी अस्पताल मोवा, श्री नारायणा अस्पताल देवेन्द्र नगर रायपुर, रामकृष्ण केयर अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर तथा एनएचएमएमआई अस्पताल पचपेड़ी नाका रायपुर में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इसी प्रकार राज्य के बाहर हैदराबाद स्थित केयर हॉस्पिटल तथा विशाखापट्टनम के अपोलो अस्पताल में इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। आदेश में उल्लेखित किया गया है कि निर्वाचन कार्य में शामिल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी एवं अशासकीय अधिकारी-कर्मचारी तथा सुरक्षा बलों एवं स्टाफ के उपचार की सुविधा जिले के शासकीय चिकित्सालयों में उपलब्ध ना होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से राज्य नोडल एजेंसी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं द्वारा इन चिकित्सालयों में रेफर किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस संबंध में डॉ. खेमराज सोनवानी, उप संचालक, राज्य नोडल एजेंसी (मो. नंबर 98278-72102, 0771-4026201) के साथ समन्वय कर कार्य संपादित किया जाएगा।
: निर्वाचन सामग्री प्रबंधन पर दल का प्रशिक्षण...
Sun, Oct 22, 2023
सूरजपुर.
विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार निर्वाचन सामग्री तैयार करने वाले विभिन्न दलों का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला पंचायत सूरजपुर के सभाकक्ष में आयोजित किया गया। जहां जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर द्वारा नोडल अधिकारी श्रीमती शिवानी जायसवाल की उपस्थिति में प्रशिक्षणार्थियों को बताया गया कि निर्वाचन में जुड़े अनेक अधिकारी, कर्मचारी एवं निर्वाचन कार्य के लिए निर्वाचन सामग्री तैयार की जाती है। जिसमें प्रमुख है मतदान दलों हेतु मतदान सामग्री का तैयार करना, नामांकन प्रक्रिया हेतु निर्वाचन सामग्री तैयार करना, ई.व्ही.एम एण्ड व्ही.व्ही.पेट के कमीशनिंग हेतु निर्वाचन सामग्री प्रदाय करना, सेक्टर ऑफिसर हेतु निर्वाचन सामग्री, ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर हेतु रिपोर्ट की तैयार, मतगणना हेतु निर्वाचन सामग्री तैयार किया जाना होता है।इस निर्वाचन में मतदान दलों को पोलिंग मटेरियल किट को कैनवास कॉटन बैग के अन्दर रख कर मतदान दलों को दिया जाना है। जिसमें पोलिंग मटेरियल किट के अन्तर्गत प्लास्टिक डब्बे में सभी स्टेशनरी सामग्री रहेंगे, कॉमन मटेरियल आइटम के अन्तर्गत 06 प्रकार के बूकलेट में विभिन्न प्रकार के फार्म को संकलित कर मतदान दलों को प्रदाय की जायेगी। जिसके सांविधिक प्रपत्रों के तीन बूकलेट होगे जो सफेद कलर के रहेंगे। इसी प्रकार असांविधिक प्रपत्रों के दो बूकलेट दिये जायेंगे जो पीले कलर के होंगे। इसी प्रकार मतदान प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले 30 प्रकार के लिफाफे को बूकलेट के रूप में रखा गया है। इस व्यवस्था से मतदान दलों को दी जाने वाली मतदान दल सामग्री का मिलान आसानी से मतदान दलों द्वारा किया जा सकेगा। मतदान दलों को नम्बर वाले आईटम- ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, एड्रेस टैग , पिंक पेपर सील, सुभिन्नक मोहर, मतदान सूची की चिन्हित और वर्किंग प्रतियां, ई.व्ही.एम. और व्ही.व्ही. पेट की मशीने आदि पृथक से दिये जायेंगे। जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर ने बताया कि ये सभी मतदान सामग्रियों का सावधानीपूर्वक तैयारी कर मतदान दलों को दी जानी है। जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की प्रपत्र की कमी मतदान केन्द्र में न हो सके। मतदान समाप्ति उपरांत 06 मास्टर पैकेट में संग्रहित की जाने वाली निर्वाचन सामग्री के बारे में भी विस्तार से बताया गया। सेक्टर अधिकारी की मतदान दिवस के दिन रिपोर्ट, मतदान दल रवानगी की रिपोर्ट, मतदान केंद्र पर मतदान दल के सकुशल पहुंचने की रिपोर्ट, संचयी मतदान का प्रतिशत रिपोर्ट, ई.व्ही. एम एण्ड व्ही. व्ही. पेट फॉर्मेट रिपोर्ट इत्यादि के तैयार करने के संबंध में बताया गया। ई.व्ही.एम एण्ड व्ही.व्ही. पेट के कमिशनिंग के लिए प्रयोग में आने वाली सीलिंग सामग्री, एड्रेस टेग, पिंक पेपर सील आदि के बारे में बताया गया। निर्वाचन सामग्री तैयार करने वाले दलों को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति तैयार करने के बारे में सामान्य प्रेक्षण द्वारा समय-समय पर आयोग को भेजे जाने वाले रिपोर्ट, माइक्रो ऑब्जर्वर का 18 बिंदुओं का रिपोर्ट तैयारी के संबंध में बताया गया।
: विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य...
Sun, Oct 22, 2023
सूरजपुर.
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2023 के अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवी, पोर्टल, फेसबुक, यूट्यूब आदि में विज्ञापन जारी करने के पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य है। जिले के लिए जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति संयुक्त जिला कार्यालय भवन, कलेक्ट्रेट में संचालित है। संबंधित अभ्यर्थी अपने विज्ञापन को जारी करने के पूर्व उस विज्ञापन का प्रारूप, दस्तावेज के साथ वीडियो-ऑडियो क्लिप सीडी और पेनड्राइव दोनो में अपलोड कर कार्यालयीन समय में प्रमाणन के लिए संपर्क कर सकते है।