: 8 से 21 जुलाई तक बांक घाट मार्ग में आवागमन बंद रहेगा...
Fri, Jul 7, 2023
सूरजपुर.
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, परियोजना क्रियान्वयन ईकाई सूरजपुर जिले के प्रस्ताव अनुसार ओड़गी से नवाटोला मार्ग के बांक घाट के कुछ टर्निंग में सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके लिए इस मार्ग पर आवागमन पर रोक लगाया जाना आवश्यक है।अतः इस सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिये 08 जुलाई से 21 जुलाई तक ओड़गी से नवाटोला सड़क मार्ग के बांक घाट मार्ग में आवागमन पर सुरक्षात्मक दृष्टि से रोक लगाया गया है। उपरोक्त सड़क के प्रतिबंधित अवधि में जिला प्रशासन ने इस मार्ग से आवागमन करने वाले वाहन चालक राहगीर व समस्त जनमानस से वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करने की अपील की है।
: मतदाताओं जागरूक करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम...
Fri, Jul 7, 2023
सूरजपुर
. इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग रिसर्च सेन्टर कृष्णपुर में निर्वाचन कार्यालय सूरजपुर की ओर से मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर श्री पी. बखला के द्वारा वोटर आई. डी. रजिस्ट्रेशन, वोटर जागरूकता एप्प व अन्य माध्यमों से वोटर आई.डी. में नाम जुड़वाने तथा सभी को मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग लेने तथा दूसरों को प्रेरित करने के लिए संस्था में अध्ययनरत् प्रशिक्षणार्थियों को वोटर हेल्पलाईन एप्प मोबाईल पर डाउनलोड कराया गया व फार्म 06 भरने का प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थियों को दिया गया। इसके साथ ही सभी कार्यरत अधिकारी व कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में डायरेक्टर प्राचार्य श्री दिवाकर शुक्ला, श्री पवन त्यागी, श्रीमती वंदना दुबे, श्रीमती रेशमा टोप्पो, सुश्री प्रियंका तिरकी, एवं अन्य कर्मचारी के साथ 50 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित रहे। इस दौरान निर्वाचन कार्यालय से पवन कुमार राठिया एवं अमित कुमार ठाकुर कार्यक्रम के अन्य सहयोग हेतु उपस्थित रहे।
: वल्नेरेबिलिटी मेपिंग की अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण...
Fri, Jul 7, 2023
सूरजपुर.
आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 के दृष्टिगत आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के समस्त सेक्टर ऑफिसर, समस्त पुलिस सेक्टर ऑफिसर एवं जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर को वल्नेरेबिलिटी मेपिंग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। उनके द्वारा वर्नेबल मतदाता, वर्नेबल क्षेत्र एवं उसका सर्वे किस प्रकार किया जाता है के बारे में विस्तार से बताया गया। ऐसी शक्तियां जो डरा धमकाकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते है, उन शक्तियों को पहचान कर निर्धारित प्रारूप में रिटर्निंग ऑफिसर को भेजने के लिए कहा गया। समस्त सेक्टर ऑफिसर ऐसी वर्नेबल क्षेत्र का नियमित दौरा करे और पिछली घटना एवं इसके जिम्मेदार लोगो की पहचान कर उनके संबंध में जानकारी एकत्रित करें। इन क्षेत्रों में पिछले 01 वर्ष में गंभीर अपराधिक मामला, पिछले संसदीय एवं विधानसभा चुनाव में पंजीकृत अपराधों की संख्या, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले, पुनर्मतदान, निषेधात्मक कानून के मामले निर्वाचन नामावली से संबंधित शिकायते, मतदान दिवस से संबंधित शिकायते, राज्य आबकारी अधिनियम में पंजीकृत केस की जानकारी आर्म्स एक्ट अंतर्गत लायसेंस धारकों की जानकारी एकत्रित करने के लिए कहा गया, क्रिटिकल मतदान केन्द्रों का चिन्हांकन के लिए 07 बिन्दु मतदान क्षेत्र का वर्नेबल होना, 90 प्रतिशत से अधिक मतदान एवं 01 अभियर्थी के पक्ष में 75 प्रतिशत अधिक मतदान होना, 10 प्रतिशत से कम मतदान, पुनर्मतदान होना, विगत 05 वर्ष में मतदान दिवस के दिन एफ आई आर होना, अधिक अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत वोटर होना, कानुन और व्यवस्था का असमान्य होना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। ऐसे क्षेत्रों के मतदान केन्द्र वेब कास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति केन्द्रीय शसस्त्र की तैनाती के बारे में बताया गया।