: आरबीसी 6-4 के तहत 73 लाख 50 हजार की सहायता राशि मंजूर...
Mon, Dec 11, 2023
सूरजपुर.
न्यायालय अपर कलेक्टर राजस्व शाखा द्वारा आरबीसी (राजस्व पुस्तक परिपत्र) 6-4 के तहत प्राकृतिक आपदा व दुर्घटना से मृत्य परिवारों को 73 लाख 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई। इस पर प्रकाश डालते हुए अपर कलेक्टर श्रीमती नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि सर्प दंष के कारण, तालाब व कुआं में डूबन के कारण, आकाशीय बिजली गिरने के कारण एवं इत्यादि प्राकृतिक आपदा कारणो से मृत्य परिवारो के लिए छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसी के तहत जिले के आठ तहसील प्रतापपुर, लटोरी, प्रेमनगर, रामानुजनगर, भटगांव, बिहारपुर, सूरजपुर व भैयाथान के 19 मृतकों के निकटतम वारिसानों को 73 लाख 50 हजार रुपय की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।
: शासकीय कार्यालय के आसपास रहेगा साइलेंस जोन...
Mon, Dec 11, 2023
सूरजपुर.
उच्च न्यायालय के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 20 नवंबर के परिपालन में तथा कार्यालयीन आदेश दिनांक 24 नवंबर के अनुक्रम में कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 18 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल ने जिले के शासकीय कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि क्षेत्र को कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया गया है। जिसके तहत औद्योगिक क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 75 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 70 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वाणिज्य क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 65 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 55 डीबी, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 55 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 45 डीबी, शांत परिक्षेत्र में दिन के समय (सुबह 06ः00 से 10ः00 बजे तक) 50 डीबी तथा रात के समय (रात 10ः00 से सुबह 06ः00 बजे तक) 40 डीबी से अधिक ध्वनि तीव्रता नहीं होनी चाहिए।
: फसल बीमा वैन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना...
Mon, Dec 11, 2023
सूरजपुर.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत रबी वर्ष 2023-24 अंतर्गत जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल द्वारा फसल बीमा सप्ताह आयोजित करने के लिये फसल बीमा वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत रबी फसलों मे कृषकों के फसलों में बीमित राशि के 1.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि प्रति हे0 के आधार पर फसल बीमा किया जाता है। सूरजपुर जिले के लिये अधिसूचित फसलों में गेहूं सिंचित जिसका बीमित राशि रूपये 33000 के लिये राशि रूपये 495 प्रीमियम राशि देय होगा। उसी प्रकार गेहूँ असिंचित के लिए बीमित राशि रूपये 23000 एवं प्रीमियम राशि रूपये 345, चना बीमित राशि रूपये 31000 एवं प्रीमियम राशि रूपये 465 राई सरसों बीमित राशि रूपये 26000 एवं प्रीमियम राशि रूपये 390 एवं अलसी बीमित राशि रुपये 16000 एवं प्रीमियम राशि रूपये 240 निर्धारित है। फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 निर्धारित है। उक्त अवसर पर कृषि विभाग के उप संचालक कृषि प्रदीप कुमार एक्का, सहायक संचालक कृषि डी. एस. पैकरा, सहायक संचालक कृषि संदीप सिन्हा सहायक संचालक उद्यान जयपाल सिंह मरावी, जिला प्रतिनिधि फसल बीमा कंपनी नवीन शर्मा एवं अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहें।