ब्रेकिंग

20 लाख के कर्जदार परिचित ने पैसों के लालच में की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार

कुबेरपुर कांड पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का रौद्र रूप, पुलिस अफसरों को लगाई फटकार

खेत में घास काट रही महिला का पंजा कटकर अलग, विभाग बोला—'नियम देखेंगे'

प्रतिष्ठित पीआरए ग्रुप के फ्लैट में घुसा चोर, वारदात CCTV में कैद; पहचान बताने वाले को ₹5,000 का नकद इनाम

खाकी की साख बीच सड़क हांफी, गश्त छोड़ जवानों ने लगाया ‘जोर लगा के हईशा!’

सूचना

: डीजे संचालकों पर प्रशासन हुआ सख्त...कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही...

Admin

Wed, Jan 3, 2024

विशाल पटेल

सूरजपुर.   31 दिसंबर 2023 की रात्रि में 10 बजे के बाद तेज आवाज में ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले डीजे संचालकों पर कार्यवाही की गई है। कार्यवाही में रिंकू डीजे भटगांव के 1 नग एम्पलीफायर, 1 नग साउंड मिक्सिंग मशीन व अंजली डीजे जरही के 1 नग एम्पलीफायर को जब्त किया। नियमों के उल्लंघन पर तहसीलदार भटगांव द्वारा छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 4,5 के तहत डीजे संचालकों पर 1000 रुपये का अर्थदंड व 5000 रुपये का बांड भरवा कर जप्त मशीन को वापस किया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर डीजे संचालकों को सख्त हिदायत दी गई कि भविष्य में भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों के लिए जारी गाइडलाइन का पालन सभी संचालको करना अनिवार्य है।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें